महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे के रूप में, संचार टावर (सिग्नल ट्रांसमिशन टावर) अपने निर्माण और रखरखाव के दौरान राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सख्त नियमों और नीतियों के अधीन होते हैं, जो एकीकृत योजना, तर्कसंगत लेआउट, साझा निर्माण और उपयोग और सुरक्षा आश्वासन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 2026 में, "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में संचार सुविधाओं के निर्माण और संरक्षण पर विनियम" पारित और प्रख्यापित किए गए, जो 1 मई, 2026 को प्रभावी हुए। इन नियमों में स्पष्ट रूप से आवश्यकता है कि संचार सुविधाओं के निर्माण को राष्ट्रीय भूमि स्थानिक योजना में शामिल किया जाए और अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ समन्वयित किया जाए।
सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन सुविधाओं, आवासीय समुदायों और वाणिज्यिक भवनों के लिए परियोजनाओं का निर्माण, नवीनीकरण या विस्तार करते समय, प्रासंगिक इंजीनियरिंग निर्माण मानकों का सख्ती से पालन करते हुए, संचार सुविधाओं की योजना बनाई और निर्माण की जानी चाहिए, और मुख्य परियोजना के साथ योजनाबद्ध, डिजाइन, निर्माण और स्वीकार किया जाना चाहिए। संचार सुविधाओं के निर्माण को स्थानीय प्राकृतिक पर्यावरण और शहरी और ग्रामीण वास्तुकला शैली के साथ समन्वित किया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर्यावरण नियंत्रण सीमाओं को पूरा करते हुए, कानून के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। बुनियादी दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों को भवन मालिक या उपयोगकर्ता को पहले से सूचित करना चाहिए और संचार लाइनें जोड़ने या नागरिक भवनों पर मोबाइल संचार बेस स्टेशन जैसी सार्वजनिक संचार सुविधाएं स्थापित करते समय निर्धारित उपयोग शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
संचार सुविधाओं के मालिकों और प्रबंधकों को इन सुविधाओं की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, सुरक्षा उपायों में सुधार करना होगा, सुरक्षा सुरक्षा के दायरे को परिभाषित करना होगा और चेतावनी संकेत और अन्य सुरक्षा सुरक्षा सुविधाएं स्थापित करनी होंगी। कोई भी संगठन या व्यक्ति ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न नहीं हो सकता है जो संचार सुविधाओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है, जिसमें निम्न तक ही सीमित नहीं है: संचार सुविधाओं पर कब्ज़ा करना, चोरी करना या उन्हें नुकसान पहुँचाना; ड्रोन या अन्य कम ऊंचाई पर तैरने वाली वस्तुओं को लॉन्च करना या सुरक्षा संरक्षण क्षेत्र के भीतर जैमिंग उपकरण स्थापित करना; रेत खोदना, मिट्टी निकालना, मिट्टी जमा करना, ड्रिलिंग करना, या खाइयाँ खोदना; संक्षारक अपशिष्ट तरल पदार्थ या स्लैग को डंप करना; ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री को जलाना, विस्फोट करना या जमा करना; या अनुमोदन के बिना संचार बिजली आपूर्ति प्रणाली से जुड़ना या संचार सुविधाओं की बिजली आपूर्ति में मनमाने ढंग से कटौती करना।
